आयकर विभाग (Income Tax Department) ने सभी पैन कार्ड धारकों के लिए अपने PAN को Aadhaar से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है।
नीचे दिए गए Quick Dashboard से आप सेकंडों में स्टेटस चेक कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं।
Secure Link to Official Income Tax Portal
PAN Aadhaar Link Status कैसे चेक करें?
अगर आपको नहीं पता कि आपका पैन कार्ड आधार से जुड़ा है या नहीं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
- ऊपर दिए गए टूल में "Check Link Status" बटन पर क्लिक करें।
- इनकम टैक्स की वेबसाइट खुलने पर अपना PAN Number और Aadhaar Number दर्ज करें।
- 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।
- परिणाम:
- अगर मैसेज आता है: "Your PAN is already linked to given Aadhaar", तो आपको कुछ नहीं करना है।
- अगर मैसेज आता है: "PAN not linked with Aadhaar", तो आपको ₹1000 का जुर्माना भरकर इसे लिंक करना होगा।
30 जून 2023 के बाद से पैन-आधार लिंक करना मुफ्त नहीं है। अब आपको लिंक करने के लिए ₹1000 की लेट फीस (Challan No. / ITNS 280) भरनी पड़ेगी।
पैन-आधार लिंक न करने के नुकसान
यदि आपका पैन 'Inoperative' (निष्क्रिय) हो जाता है, तो:
- आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
- आपका पेंडिंग रिफंड फंस जाएगा।
- बैंक ट्रांजेक्शन में TDS ज्यादा (20%) कटेगा।
- 50,000 से ऊपर का बैंक लेनदेन करने में दिक्कत आएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. चालान भरने के कितने दिन बाद लिंक होता है?
फीस भरने के बाद पेमेंट वेरीफाई होने में 4-5 दिन लग सकते हैं। उसके बाद आपको दोबारा पोर्टल पर जाकर लिंक रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी।
2. क्या लिंक करना सबके लिए अनिवार्य है?
नहीं। 80 वर्ष से ऊपर के नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (NRIs), और असम, मेघालय व जम्मू-कश्मीर के निवासियों को छूट दी गई है।
Disclaimer: यह एक सूचनात्मक पेज है। हम आयकर विभाग से संबद्ध नहीं हैं। आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in है।